पीएम स्वनिधि योजना योजना क्या है?
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) एक केंद्रीय सरकार की माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को आर्थिक सहायता देना है।

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ऋण की जानकारी
| ऋण चरण | राशि |
|---|---|
| पहला ऋण | ₹10,000 |
| दूसरा ऋण | ₹20,000 |
| तीसरा ऋण | ₹50,000 |
- ब्याज दर: 7% (सब्सिडी सहित)
- संपार्श्विक (Collateral): कोई जरूरत नहीं
- प्रोसेसिंग शुल्क: शून्य
- चुकौती अवधि: 1 वर्ष
विशेष लाभ
- डिजिटल लेनदेन पर ₹100/माह तक कैशबैक
- देशभर में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
कौन आवेदन कर सकता है?
- ULB द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र धारक
- सर्वेक्षण में पहचाने गए विक्रेता (भले ही पत्र न मिला हो)
- ULB/TVC का अनुशंसा पत्र (LOR) प्राप्त विक्रेता
- आसपास के ग्रामीण/पेरी-अर्बन क्षेत्र के विक्रेता जो ULB सीमा में व्यापार करते हैं
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड / वोटर ID / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड
- वेंडिंग सर्टिफिकेट या अनुशंसा पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन: 🌐 pmsvanidhi.mohua.gov.in
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
- OTP दर्ज करें
- विक्रेता श्रेणी चुनें और SRN नंबर दर्ज करें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
हेल्पलाइन: 📞 1800-11-1979 (सोम–शनि, सुबह 9:30 – शाम 6 बजे)